सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एलजी को लताड़ा

राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा शासित नगर निगमों की निष्क्रियता के कारण जगह-जगह लगते कूड़े के ढेरों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाई और कहा कि क्यों न आपके राजनिवास के सामने कूड़ा फेंका जाए? ठोस अपशिष्ट को घरेलू स्तर पर ही अलग करने का सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से इनकार करने वालों से निपटने के लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। मानव निवास के पास कचरा फेंकना कचरा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत एक अपराध है।
सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल से कहा कि सिर्फ दक्षिण दिल्ली से 1800 टन कूड़ा रोज इकट्ठा हो रहा है। आपके वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट दिसंबर तक शुरू होंगे। आपको अंदाजा है कि तब तक कितना और कचरा इकट्ठा हो जाएगा? सात लाख टन से भी ज्यादा! एससी ने कहा कि दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति है, लेकिन आपका रिएक्शन वैसा नहीं है। आपको उसका आभास भी नहीं है।”

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